एक बार फिर लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एक बार फिर लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बांकुड़ा  : बांकुड़ा जिला न्यायालय ने एक बार फिर अनूप माजी उर्फ लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. लाला के खिलाफ अवैध कोयला खनन समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया था. लाला के वकील ने बांकुड़ा जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, तो कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।  कोर्ट सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई 2017 को बांकुड़ा के मेजिया ब्लॉक के कालिकापुर गांव के रहने वाले  कालिदास बंद्योपाध्याय ने बांकुड़ा जिला अदालत में लाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट के आदेश पर मेजिया थाना पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के बाद मेजिया पुलिस ने 2021 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।  आरोप पत्र में लाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा, कोयला खदान राष्ट्रीयकृत अधिनियम की धारा और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत आरोप लगाए गए थे। फिर जब लाला के वकील ने बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी तो कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी. उसी साल इस मामले की सुनवाई से पहले लाला के वकील ने नोट प्रेस किया, लाला के वकील ने बुधवार को दोबारा बांकुड़ा जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.