कोयला तस्करी मामले में 2 अनुपस्थित, नहीं हो सका आरोप तय

कोयला तस्करी मामले में 2 अनुपस्थित, नहीं हो सका आरोप तय

आसनसोल : कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने के लिए 3 जुलाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन आरोप तय हो नहीं पाया। इसका मुख्य कारण दो आरोपी अनुपस्थित रहे। आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की है। जज ने सीबीआई को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने का निर्देश 9 अगस्त को दिया। वहीं अनुपस्थित रहने वाले कोयला कारोबारी तारकेश्‍वर मंडल और मोहम्मद शकील को 9 अगस्त को उपस्थित होने का नोटिस देने के लिए कहा गया। सीबीआई द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र में इन दोनों आरोपियों का नाम दिया गया है। अनूप माजी उर्फ लाला के वकील ने लाला के सशर्त जमानत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। जज ने सशर्त इसे मंजूर किया। वहीं 5 लोग, ईसीएल अधिकारी नरेश कुमार साहा, पूर्व अधिकारी अमित कुमार धर, कोयला कारोबारी अश्‍विनी कुमार यादव, बापी ठाकुर और विद्यासागर दास के नाम दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हैं। उनकी जमानत मंजूर हो गयी। दो दिन पूर्व सोमवार को सीबीआई ने विशेष अदालत में अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार दूसरी चार्जशीट में 7 नए नाम हैं, जिनमें 5 को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने जो दो आरोप पत्र दाखिल किए, उनमें 50 लोगों के नाम हैं।