ईसीएल के पूर्व जीएम, कोयला कारोबारी को नहीं मिली जमानत

ईसीएल के पूर्व जीएम, कोयला कारोबारी को नहीं मिली जमानत

आसनसोल : कोयला तस्करी मामले में ईसीएल के पूर्व महाप्रबंधक और कोयला कारोबारी की रिमांड समाप्त होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोनों की न्यायधीश ने जमानत याचिका नामंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मालूम हो कि कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईसीएल के काजोड़ा एरिया के पूर्व महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी अश्‍विनी यादव को गिरफ्तार किया था। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में बीते 21 मई को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख तय थी, लेकिन इस दिन 3 आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले का आरोप गठित नहीं हो सका। इसी बीच सीबीआई ने दो नए आरोपियों को कोयला तस्करी मामले में पकडा। जिनमें काजोड़ा एरिया के पूर्व महाप्रबंधक नरेश कुमार साहा और कोयला कारोबारी अश्‍विनी यादव शामिल है। अब यह भी हिरासत में है और इनकी भी अगली पेशी 3 जुलाई को होनी है। मालूम हो कि जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया था कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है। न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी 43 लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया था। अब ऐसे में क्या यह दोनों आरोपी भी उन 43 लोगों के साथ यानी 45 के हिसाब से पेश होंगे और इनपर भी उन्हीं आरोपियों के मुताबिक कार्रवाई होगी।