16 वर्ष पुराने रिश्वत कांड में श्रम अधिकारी को सुनायी सजा

आसनसोल : 16 साल पुराने मामले में गुरुवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायधीश राजेश चक्रवर्ती ने सजा सुनायी। 16 वर्ष पूर्व यानी 2008 में घुस लेते हुए तत्कालीन श्रम अध्ािकारी प्रभु लाल मीना को भ्रष्टाचार की धारा के तहत 3 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने की सजा सुनाई और कहा गया कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने वर्ष 2008 में दुर्गापुर के श्रम विभाग कार्यालय में 5 हजार रुपए घुस लेते हुए तत्कालीन श्रम अध्ािकारी प्रभु लाल मीना को रंगे हाथ पकडा था और फिर गिरफ्तार किया था। आरोप था कि सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए घुस मांगी गयी थी। 16 साल तक चले इस मामले में आखिरकार न्यायधीश ने सजा सुनायी।