हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तोड़ा जाएगा भवन: मेयर

आसनसोल : आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में निगम टीम ने राहा लेने इलाके के भवन का जायजा लिया. भवन को तोड़ने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दे दिया गया है. मेयर के नेतृत्व में टीम ने उसे क्षेत्र का दौरा किया और देखा कि उस भवन को किस तरह से तोड़ा जाएगा. मेयर विधान ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार भवन को तोड़ा जाएगा. कल से ही उस भवन को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि दक्षिण थानांतर्गत इमाम अली लेन में सड़क को अतिक्रमण कर आवासीय प्लान लेकर कामर्शियल भवन अवैध रूप निर्माण किये जाने पर कार्रवाई से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में तुफैल अहमद द्वारा दायर की गई याचिका जस्टिस अमृता सिन्हा ने खारिज कर दी। 16 अक्टूबर को ही इस मामले में जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे, इस पर जो खर्च आयेगा वह भी वसूला जाये। इसके बाद से अवैध निर्माण करने वाले में हड़कंप मच हुआ है। निगम द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम सचिव ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।